मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना Chief Minister Rojgar Srijan Yojna
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना
Chief Minister Rojgar Srijan Yojna
झारखंड के मुख्यमंत्री ने नवयुवकों को स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक अच्छी और महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। अब झारखंड के युवक होंगे स्वावलंबी।
अब न होगी पैसे की तंगी।
झारखंड स्थापना के बीस साल बाद भी झारखंड के नवयुवक रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटक रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना कार्यक्रम लागू किया है। इसके अंतर्गत राज्य के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग जन युवाओं के स्वरोजगार हेतु सस्ते और आसान ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। इस ऋण पर सरकार आकर्षक अनुदान भी देगी। इस योजना के अंतर्गत वाहन लेने की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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पात्रता एवं शर्तें
1.उम्र सीमा –18 – 45 वर्ष और झारखंड राज्य का निवासी।
2. परिवार की वार्षिक आय पांच लाख रुपए से कम हो।
3.सखी मंडल की दीदी भी इस योजना का लाभ ले सकतीं हैं।
अन्य शर्तें
इस योजना के तहत 25 लाख तक ऋण लेने का प्रावधान है। इसके साथ ही 40 प्रतिशत या 5 लाख तक सरकार अनुदान दें सकती है। वहीं 50 हजार तक के ऋण में किसी गारंटी की जरूरत नहीं है।।सच्चा हितैषी निबन्ध । क्लिक करें और पढ़ें।
आवेदन कहां जमा करें ?
1. झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम के कार्यालय में।
2. झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
3. झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
4. झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
5. जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में।
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